Alcohol Storage Limit: पूरी दुनिया वर्ष 2025 को अलविदा कहने के लिए तैयार है. क्रिसमस करीब है और उसके अगले हफ्ते नया साल आने को है. फिजाओं में जश्न का माहौल है. ये पार्टी के लिए सबसे मुफीद समय है. आप भी घर पर दोस्तों के साथ कोई न कोई पार्टी जरूर प्लान कर रहे होंगे. ऐसे में यह सवाल हमेशा उठता है कि कितनी शराब मंगाकर घर पर रखी जा सकती है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि घर में जरूरत से ज्यादा शराब रखने से कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं. घर में शराब रखने के नियम हर राज्य में अलग-अलग हैं. क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार शराब (Excise) राज्य सूची का विषय है. जरूरत से ज्यादा शराब रखने पर न केवल भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है.
हर राज्य अपने एक्साइज नियमों का पालन करता है. इसके मुताबिक आप अपने घर में कितनी बोतलें रख सकते हैं ये तय है. इसी तरह एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब की बोतल ले जाने की भी सीमा है. मसलन उत्तर प्रदेश में आप किसी अन्य राज्य से केवल एक सीलबंद बोतल (एक लीटर तक) ही ले जा सकते हैं. बिना किसी कानूनी परेशानी के घर में कितनी शराब रखी जा सकती है, इसके लिए यहां राज्यवार एक गाइड दी गई है…

मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप ड्राई स्टेट हैं जहां शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
उत्तर प्रदेश: इस राज्य में घर पर अधिकतम 1.5 लीटर विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, वोदका) रख सकते हैं. 6 लीटर तक बीयर (जो लगभग 500 मिलीलीटर के 12 केन के बराबर है) स्टोर कर सकते हैं. वाइन की अधिकतम सीमा 2 लीटर है. देसी शराब की सीमा भी 1.5 लीटर है. यदि आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं, तो आपको L-50 लाइसेंस लेना होगा. इस लाइसेंस के होने पर आप अपने घर में 7.5 लीटर तक विदेशी शराब रख सकते हैं.
पंजाब: यहां के निवासी दो बोतल आईएमएफएल, एक केस बीयर (650 मिलीलीटर प्रति बोतल), किसी भी विदेशी शराब की दो बोतलें (1 या 5 लीटर), दो देसी शराब की बोतलें और एक बोतल ब्रांडी रख सकते हैं.
राजस्थान: रेगिस्तानी राज्य के नागरिक 12 बोतल (या नौ लीटर) आईएमएफएल अपने घर पर रख सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश: इस हिमालयी राज्य के निवासी 48 बोतल बीयर और 36 बोतल व्हिस्की रख सकते हैं.
आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश के निवासी बिना परमिट के तीन बोतल इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) या विदेशी शराब और छह बोतल बीयर रख सकते हैं.
अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत वैध शराब लाइसेंस के बिना 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देसी शराब रखना प्रतिबंधित है.
पश्चिम बंगाल: 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति छह बोतल (प्रत्येक 750 मिलीलीटर) इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर खरीद और रख सकते हैं. इसके अतिरिक्त वे बिना लाइसेंस के 18 बोतल बीयर रख सकते हैं.
गोवा: निवासियों को अधिकतम 12 बोतल आईएमएफएल, 24 बोतल बीयर, 18 बोतल देसी शराब और 6-6 बोतल शुद्ध और डिस्टार्टेड स्पिरिट रखने की अनुमति है.
केरल: शराब रखने की अधिकतम अनुमति 3 लीटर आईएमएफएल और 6 लीटर बीयर है.
जम्मू-कश्मीर: कानून के तहत आईएमएफएल की 12 बोतलों के भंडारण की अनुमति है. जिसमें 750 मिलीलीटर जेके देसी व्हिस्की और 650 मिलीलीटर की 12 बीयर की बोतलें शामिल हैं.
मध्य प्रदेश: वार्षिक शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति अपने घरों में 100 शराब की बोतलें रख सकता है.
शराब पीने की कानूनी उम्र
जिन राज्यों में शराब वैध है, वहां पीने की उम्र के नियम अलग-अलग हैं…
21 वर्ष: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश.
23 वर्ष: केरल में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 23 साल है.
25 वर्ष: दिल्ली (प्रस्तावित बदलावों के बावजूद), पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में (महाराष्ट्र में बीयर के लिए 21 और हार्ड लिकर के लिए 25 वर्ष है).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
https://hindi.news18.com/news/knowledge/new-year-party-how-much-alcohol-you-can-keep-at-home-know-possession-limit-in-every-state-ws-kl-9982659.html







