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मनाने जा रहे हैं नए साल का जश्न, जानें घर में रख सकते हैं कितनी शराब, किस राज्य में क्या है कानून


Alcohol Storage Limit: पूरी दुनिया वर्ष 2025 को अलविदा कहने के लिए तैयार है. क्रिसमस करीब है और उसके अगले हफ्ते नया साल आने को है. फिजाओं में जश्न का माहौल है. ये पार्टी के लिए सबसे मुफीद समय है. आप भी घर पर दोस्तों के साथ कोई न कोई पार्टी जरूर प्लान कर रहे होंगे. ऐसे में यह सवाल हमेशा उठता है कि कितनी शराब मंगाकर घर पर रखी जा सकती है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि घर में जरूरत से ज्यादा शराब रखने से कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं. घर में शराब रखने के नियम हर राज्य में अलग-अलग हैं. क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार शराब (Excise) राज्य सूची का विषय है. जरूरत से ज्यादा शराब रखने पर न केवल भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है.

शराब से जुड़े कानून राज्यों के अनुसार बदल जाते हैं. इसलिए ये जानना जरूरी है कि किन राज्यों में शराब पीने और रखने की कानूनी तौर पर इजाजत है. जैसे बिहार में 2016 से पूर्ण नशाबंदी लागू है. यहां शराब रखना और पीना गंभीर कानूनी अपराध है. इसी तरह गुजरात में 1960 से ही शराब प्रतिबंधित है. हालांकि बाहर से आने वाले पर्यटकों और एनआरआई (NRI) के लिए विशेष शराब परमिट की व्यवस्था है. नागालैंड में भी 1989 से शराब पर प्रतिबंध है. मिजोरम में समय-समय पर नियम बदलते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में यहां पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है. मणिपुर के कुछ जिलों में लंबे समय से प्रतिबंध रहा है. हालांकि हाल के वर्षों में (खासकर 2023 के अंत में) सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाने या नियमों में ढील देने की घोषणा की थी, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. लक्षद्वीप देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, जहां शराब पर प्रतिबंध है. वैसे यहां के बंगाराम द्वीप पर पर्यटकों के लिए शराब पीने की अनुमति है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए प्रतिबंधित है.

हर राज्य अपने एक्साइज नियमों का पालन करता है. इसके मुताबिक आप अपने घर में कितनी बोतलें रख सकते हैं ये तय है. इसी तरह एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब की बोतल ले जाने की भी सीमा है. मसलन उत्तर प्रदेश में आप किसी अन्य राज्य से केवल एक सीलबंद बोतल (एक लीटर तक) ही ले जा सकते हैं. बिना किसी कानूनी परेशानी के घर में कितनी शराब रखी जा सकती है, इसके लिए यहां राज्यवार एक गाइड दी गई है…

मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप ड्राई स्टेट हैं जहां शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में लोग घर में अधिकतम 18 लीटर शराब रख सकते हैं, जिसमें बीयर और वाइन भी शामिल हैं. दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 के नियम के तहत  9 लीटर तक रम, व्हिस्की, वोदका या जिन रख सकते हैं. यह सीमा एक व्यक्ति के लिए है जिसकी उम्र 25 साल या उससे अधिक है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक मामले में स्पष्ट किया है कि एक घर में रहने वाले सभी एडल्ट (25 वर्ष से अधिक) इन सीमाओं के तहत अलग-अलग मात्रा में शराब रख सकते हैं. हालांकि, दिल्ली से बाहर केवल एक लीटर शराब ले जाने की अनुमति है.
हरियाणा: हरियाणा में घर पर शराब रखने के लिए नियमों के अनुसार एक निवासी अपने पास अधिकतम इतनी मात्रा में शराब रख सकता है. देसी शराब की अधिकतम 6 बोतलें. विदेशी शराब (IMFL) की कुल 18 बोतलें (ध्यान रहे कि इनमें से इंपोर्टेड शराब 6 बोतलों से ज्यादा न हो). बीयर की अधिकतम 12 बोतलें. रम की अधिकतम 6 बोतलें रख सकते हैं. वोदका, जिन और साइडर की कुल मिलाकर 6 बोतलें और वाइन की अधिकतम 12 बोतलें रखी जा सकती हैं.

उत्तर प्रदेश: इस राज्य में घर पर अधिकतम 1.5 लीटर विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, वोदका) रख सकते हैं. 6 लीटर तक बीयर (जो लगभग 500 मिलीलीटर के 12 केन के बराबर है) स्टोर कर सकते हैं. वाइन की अधिकतम सीमा 2 लीटर है. देसी शराब की सीमा भी 1.5 लीटर है. यदि आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं, तो आपको L-50 लाइसेंस लेना होगा. इस लाइसेंस के होने पर आप अपने घर में 7.5 लीटर तक विदेशी शराब रख सकते हैं.

पंजाब: यहां के निवासी दो बोतल आईएमएफएल, एक केस बीयर (650 मिलीलीटर प्रति बोतल), किसी भी विदेशी शराब की दो बोतलें (1 या 5 लीटर), दो देसी शराब की बोतलें और एक बोतल ब्रांडी रख सकते हैं.

राजस्थान: रेगिस्तानी राज्य के  नागरिक 12 बोतल (या नौ लीटर) आईएमएफएल अपने घर पर रख सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश: इस हिमालयी राज्य के निवासी 48 बोतल बीयर और 36 बोतल व्हिस्की रख सकते हैं.

आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश के निवासी बिना परमिट के तीन बोतल इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) या विदेशी शराब और छह बोतल बीयर रख सकते हैं.

अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत वैध शराब लाइसेंस के बिना 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देसी शराब रखना प्रतिबंधित है.

पश्चिम बंगाल: 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति छह बोतल (प्रत्येक 750 मिलीलीटर) इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर खरीद और रख सकते हैं. इसके अतिरिक्त वे बिना लाइसेंस के 18 बोतल बीयर रख सकते हैं.

गोवा: निवासियों को अधिकतम 12 बोतल आईएमएफएल, 24 बोतल बीयर, 18 बोतल देसी शराब और 6-6 बोतल शुद्ध और डिस्टार्टेड स्पिरिट रखने की अनुमति है.

केरल: शराब रखने की अधिकतम अनुमति 3 लीटर आईएमएफएल और 6 लीटर बीयर है.

जम्मू-कश्मीर: कानून के तहत आईएमएफएल की 12 बोतलों के भंडारण की अनुमति है. जिसमें 750 मिलीलीटर जेके देसी व्हिस्की और 650 मिलीलीटर की 12 बीयर की बोतलें शामिल हैं.

मध्य प्रदेश: वार्षिक शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति अपने घरों में 100 शराब की बोतलें रख सकता है.

शराब पीने की कानूनी उम्र
जिन राज्यों में शराब वैध है, वहां पीने की उम्र के नियम अलग-अलग हैं…

18 वर्ष: गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम.
21 वर्ष: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश.
23 वर्ष: केरल में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 23 साल है.
25 वर्ष: दिल्ली (प्रस्तावित बदलावों के बावजूद), पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में (महाराष्ट्र में बीयर के लिए 21 और हार्ड लिकर के लिए 25 वर्ष है).


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