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Alcohol Storage Limit: हर राज्य में घर में शराब स्टोर करने के अपने नियम हैं. लेकिन अगर आप घर में बार का लाइसेंस ले लेते हैं तो सीमा बढ़ जाती है. दिल्ली में 9 लीटर व्हिस्की और रम, 18 लीटर बीयर और वाइन रखने की अनुमति है.

बहुत से लोग जो शराब पीने के शौकीन होते हैं, उनको अलग-अलग ब्रांड की बोतल इकट्ठा करने का शौक भी होता है. ऐसे लोग घर में बार भी बनाते हैं. लेकिन अगर आप नियम कायदे नहीं जानते हैं तो ये शौक आपको भारी भी पड़ सकता है. हर राज्य के अपने एक्साइज नियम हैं. जिसके अनुसार आप अपने घर में कितनी बोतलें रख सकते हैं ये तय है. वहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में बोतल ले जाने की भी सीमा है. उदाहरण के लिए़ उत्तर प्रदेश में आप किसी अन्य राज्य से केवल एक सीलबंद बोतल (एक लीटर तक) ही ले जा सकते हैं. इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और यहां तक कि गिरफ्तारी भी हो सकती है.
दिल्ली में क्या है नियम
आइए जानें कि भारत के उत्तरी राज्यों में आप कानूनी तौर पर अपने घर में कितनी शराब रख सकते हैं. दिल्ली के निवासी घर पर बीयर और वाइन सहित अधिकतम 18 लीटर शराब रख सकते हैं. रम, व्हिस्की, वोदका और जिन जैसी कैटेगरी के लिए अधिकतम सीमा नौ लीटर है. यह सीमा एक व्यक्ति के लिए है जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक है. ये नियम दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 के तहत बनाए गए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक मामले में स्पष्ट किया है कि एक घर में रहने वाले सभी एडल्ट (25 वर्ष से अधिक) इन सीमाओं के तहत अलग-अलग मात्रा में शराब रख सकते हैं. अगर आप कहीं और पार्टी की योजना बना रहे हैं तो आपको दिल्ली के बाहर केवल एक लीटर शराब ले जाने की अनुमति है. बशर्ते वह सीलबंद बोतल में हो.
हरियाणा में कितनी छूट
हरियाणा राज्य में घर में रखी जा सकने वाली शराब की मात्रा पर विशेष सीमाएं हैं. निवासियों को स्थानीय शराब की अधिकतम छह बोतलें, विदेशी शराब की 18 बोतलें (जिनमें से अधिकतम छह आयातित हो सकती हैं), बीयर की 12 बोतलें, रम की छह बोतलें, वोदका/साइडर/जिन की छह बोतलें और वाइन की 12 बोतलें रखने की अनुमति है. किसी भी कानूनी समस्या से बचने के लिए इन सीमाओं का पालन करना जरूरी है.
पंजाब में घर पर शराब रखने की सीमा इस प्रकार है: दो बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब, एक केस बीयर, दो बोतल विदेशी शराब, दो बोतल देशी शराब और एक बोतल ब्रांडी.
उत्तर प्रदेश (UP) में शराब भंडारण सीमा के अनुसार घर पर 1.5 लीटर विदेशी शराब (जैसे व्हिस्की, रम, वोदका) रखने की अनुमति है. वाइन के लिए दो लीटर और बीयर के लिए छह लीटर की अनुमति है. जो आमतौर पर 12 केन (500 मिलीलीटर प्रत्येक) के बराबर होती है. यदि आपके पास शराब का लाइसेंस (L-50) है, तो आप अपने घर में 7.5 लीटर तक विदेशी शराब रख सकते हैं. देसी शराब की मात्रा भी 1.5 लीटर तक सीमित है. पाउच या पौवे के संदर्भ में यह मात्रा 750 मिलीलीटर की दो बोतलों के बराबर होती है.
राजस्थान के निवासी अधिकतम 12 बोतलें या नौ लीटर आईएमएफएल (भारतीय निर्मित विदेशी शराब) स्टोर कर सकते हैं.
महाराष्ट्र में अलग नियम
महाराष्ट्र में शराब पीने की अनुमति केवल लाइसेंस के साथ ही है. इसलिए, मुंबई के निवासियों को भी घरेलू और आयातित मादक पेय पदार्थों की खरीद, ट्रांसपोर्ट और सेवन के लिए परमिट की आवश्यकता होती है.
जम्मू और कश्मीर में कानून के तहत आईएमएफएल की 12 बोतलों के भंडारण की अनुमति है. जिसमें 750 मिलीलीटर जेके देसी व्हिस्की और 650 मिलीलीटर की 12 बीयर की बोतलें शामिल हैं.
हिमाचल में रख सकते हैं 36 बोतल
हिमाचल प्रदेश में घर में 48 बीयर और 36 व्हिस्की की बोतलें रखने की अनुमति है.
दिल्ली में घर पर ‘पर्सनल बार’
दिल्ली में घर पर ज्यादा शराब रखने के लिए ‘पर्सनल बार’ या ‘होम लाइसेंस’ चाहिए होता है. यह लाइसेंस विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने घर में कानूनी सीमा से अधिक मात्रा में शराब रखना चाहते हैं. दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 के तहत एक व्यक्ति (जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो) अपने घर पर सीमा से अधिक शराब रखना चाहते हैं तो लाइसेंस की आवश्यकता होगी. यह केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी सालाना आय 20 लाख रुपये से अधिक हो. इसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपये का शुल्क और 50,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी होगी. लाइसेंस धारक अपने घर में 7.5 लीटर तक विदेशी शराब और 18 लीटर तक बीयर रख सकता है. लाइसेंस की नियम अन्य राज्यों के लिए भी है.
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