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परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से HSRP अनिवार्य कर दिया है. नियमों का पालन न करने पर 2500 रुपए तक जुर्माना लगेगा. फर्जी HSRP बनाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी.
तस्वीर
हाइलाइट्स
- 1 अप्रैल से HSRP अनिवार्य, नियम न मानने पर 2500 रु जुर्माना.
- फर्जी HSRP बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
- वाहन डिलीवरी से पहले HSRP लगवाना डीलर की जिम्मेदारी.
भरत कुमार चौबे/सीतामढ़ी. परिवहन विभाग ने सख्ती का रुख अपना लिया है. विभाग दिन-ब-दिन वाहन चालकों पर शिकंजा कसता जा रहा है और अपने नियमों का सख्ती से पालन करवा रहा है. जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर जुर्माना और कार्रवाई की जा रही है. अगर आप भी जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो नियमों का पालन करना जरूरी है. परिवहन विभाग के रडार पर वे वाहन और चालक हैं जिनके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं है.
1 अप्रैल से सख्ती, नहीं माने तो होगी कार्रवाई
विभाग ने 1 अप्रैल से इन वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है. बताया गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य है. 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर भी HSRP अनिवार्य कर दिया गया है. फर्जी HSRP बनाने वालों पर अब पुलिस भी निगरानी रख रही है. विभाग को सूचना मिल रही है कि जालसाज फर्जी HSRP तैयार कर वाहनों की मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरी निबंधन संख्या का फर्जी नंबर प्लेट लगा रहे हैं. वाहनों पर HSRP लगवाने की जिम्मेदारी संबंधित डीलर की है.
गाड़ी डिलीवरी से पहले लगवाएं HSRP
विभाग के अनुसार, वाहनों की डिलीवरी से पहले निबंधित वाहनों पर HSRP लगवाने की जिम्मेदारी संबंधित डीलर की है. इसके लिए वाहन क्रेता से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. यदि HSRP के लिए कोई डीलर क्रेता से अतिरिक्त राशि की मांग करता है तो उसका व्यापार प्रमाण-पत्र निलंबित कर दिया जाएगा. जब किसी वाहन का ई-चालान निर्गत होता है, तो विभाग को मालूम होता है कि वह वाहन किसी अन्य स्थान पर है. इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने डीएम, एसपी और डीटीओ को पत्र भेजकर फर्जी निबंधन प्लेट बनाने और लगाने वालों की जांच कर कार्रवाई करने को कहा है. परिवहन विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर बताया है कि बिना HSRP के किसी भी वाहन की डिलीवरी नहीं करनी है.
क्या कहते हैं अधिकारी
HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार का नंबर प्लेट है, जिसे पूरी तरह से एल्युमिनियम से तैयार किया गया है. इसके ऊपरी कोने पर होलोग्राम होता है, जिसमें वाहन की सभी जानकारी होती है. इस प्लेट में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक यूनिक कोड होता है, जो सभी वाहनों के लिए अलग-अलग होता है. इस संबंध में सीतामढ़ी मोटरयान निरीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि HSRP सभी नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. यह प्लेट वाहन सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए काफी जरूरी है. वाहनों पर HSRP नहीं लगाने पर 2500 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
Sitamarhi,Bihar
March 07, 2025, 16:50 IST
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