Home Travel सोशल मीडिया पर मत बनिए तीसमारखां, वरना पोस्ट के सालों बाद झेलनी...

सोशल मीडिया पर मत बनिए तीसमारखां, वरना पोस्ट के सालों बाद झेलनी पड़ेगी सजा, सपनों में लग सकता है बड़ा ग्रहण

0


Last Updated:

Watch on Social Media Handles: अमेरिका में करियर का ख्‍वाब देख रहे लोगों के सपनों पर सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्‍ट पानी फेर सकता है. सोशल मीडिया को लेकर बीते दिनों अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्‍योर…और पढ़ें

सोशल मीडिया पर मत बनिए तीसमारखां, वरना पोस्ट के सालों बाद झेलनी पड़ेगी सजा

Watch on Social Media Handles: अब सोशल मीडिया में तीसमारखां बनना आपको महंगा पड़ सकता है. सालों पहले की गई पोस्‍ट पर आपको आज भी सजा मिल सकती है. इतना ही नहीं, आपका एक पोस्‍ट आपके सपनों में बड़ा ग्रहण भी लगा सकता है. दरअसल, अब अमेरिका में ग्रीन कार्ड या नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी भी देनी पड़ सकती है.

5 मार्च 2025 को अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने फेडरल रजिस्टर में जारी एक अधिसूचना में बताया कि प्रवासियों को अब अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की जानकारी साझा करनी होगी. यह नया नियम कार्यकारी आदेश पर 20 जनवरी 2025 को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षरित किया था. इस आदेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और संभावित खतरों को रोकना है. इस बीच, यह साफ किया गया है कि इमिग्रेशन अधिकारी केवल सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी ही मांगेंगे, पासवर्ड नहीं.

किन आवेदनों में सोशल मीडिया हैंडल की देनी होगी जानकारी
रिपोर्ट्स के अनुसार, हर साल अनुमानित 35 लाख से अधिक प्रवासियों पर यह नियम लागू हो सकता है. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्‍योरिटी ने जनता को इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने के लिए 60 दिन का समय दिया है, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि इसे लागू किया जाए या संशोधित किया जाए. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्‍योरिटी ने 9 इमिग्रेशन कैटेगरी बताई हैं, जिनको आवेदन के दौरान सोशल मीडिया जानकारी साझा करने का प्रस्‍ताव दिया गया है.

पहले भी होती रही सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग
सोशल मीडिया की निगरानी अमेरिकी इमिग्रेशन प्रॉसेस का नया हिस्सा नहीं है. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्‍योरिटी (DHS) और यूएस सिटीजनशिप एण्‍ड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) पहले भी आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा करते रहे हैं. आवेदकों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए 2016 में USCIS ने सोशल मीडिया डिवीजन बनाया था.

कब और कैसे बदले सोशल मीडिया को लेकर नियम
2016 USCIS ने सोशल मीडिया डिवीजन के गठन के बाद 2017 में ट्रंप प्रशासन ने एक्सट्रीम वेटिंग नीति लागू की, जिससे वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया जांच अनिवार्य हो गई थी. 2019 में अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जानकारी देना अनिवार्य कर दिया. इसके बाद, 2021 में सोशल मीडिया जांच का विस्तार हुआ, जिसमें चीन और रूस के प्लेटफॉर्म्स को भी शामिल कर लिया गया. अब 2025 में कार्यकारी आदेश 14161 के तहत अब 9 इमिग्रेशन फॉर्म्स में सोशल मीडिया जानकारी को अनिवार्य किया गया.

इस कैटेगरी के आवेदकों को पर लागू होगा नियम
1. N-400 – अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन
2. I-131 – यात्रा दस्तावेज हेतु आवेदन
3. I-192 – गैर-प्रवासी प्रवेश अनुमति हेतु आवेदन
4. I-485 – ग्रीन कार्ड के लिए स्थिति समायोजन
5. I-589 – शरण के लिए आवेदन
6. I-590 – शरणार्थी वर्गीकरण के लिए रजिस्‍ट्रेशन
7. I-730 – शरणार्थी/शरण प्राप्त व्यक्ति के रिश्तेदारों की याचिका
8. I-751 – निवास की शर्तें हटाने हेतु आवेदन
9. I-829 – निवेशक के लिए स्थायी निवास की शर्तें हटाने हेतु आवेदन

homeworld

सोशल मीडिया पर मत बनिए तीसमारखां, वरना पोस्ट के सालों बाद झेलनी पड़ेगी सजा


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

https://hindi.news18.com/news/world/america-post-on-social-media-can-ruin-dreams-of-people-career-in-america-us-dhs-issued-a-new-order-9082975.html

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version